Himachal: हिमाचल में नर्सिंग स्कूल और कॉलेज खोलने के नियमों में होगा संशोधन

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Rules for opening nursing school and college will be amended

मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल सरकार नर्सिंग स्कूल और कॉलेज खोलने के नियमों में संशोधन करने जा रही है। नर्सिंग संस्थानों में आधारभूत ढांचा, अध्यापन स्टाफ, उपकरण व अन्य व्यवस्थाओं को अनिवार्य किया जा रहा है। पूर्व में जिन लोगों ने नर्सिंग स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए आवेदन किया है, सरकार की ओर से उन्हें लंबित कर दिया गया है। नए नियमों के तहत ही इन्हें भी संस्थान खोलने की अनुमति दी जाएगी। बाकायदा इससे पहले संस्थानों में आधारभूत ढांचा और अन्य सुविधाओं को जांचा जाएगा।

वर्तमान में हिमाचल में 50 से ज्यादा सरकारी और गैरसरकारी संस्थान चल रहे हैं। इनमें नर्सिंग, मिड वाइफ आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं। प्रदेश सरकार की ओर से स्वास्थ्य शिक्षा निदेशालय को नियमों में संशोधन किए जाने की फाइल भेजी गई है। नियमों के तहत नर्सिंग संस्थान खोलने की अनुमति से पहले भवन सहित आधारभूत ढांचा होना अनिवार्य है। इसी के हिसाब से सीटें निर्धारित की जाती हैं। इसके अलावा संस्थान में अध्यापन स्टाफ (टीचिंग फैकल्टी) का होना अनिवार्य है।

अभ्यर्थियों को प्रैक्टिकल करने के लिए के लिए प्रयोगशाला सहित कैंपस का होना जरूरी है। उल्लेखनीय है कि हिमाचल में कई नर्सिंग संस्थानों की कार्यप्रणाली पर उंगलियां उठती रही हैं। स्वास्थ्य शिक्षा निदेशालय की ओर से मौके का निरीक्षण किए जाने पर कई खामियां सामने आई हैं। बाकायदा इसे लेकर निदेशालय से नोटिस तक जारी भी हुए हैं। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि व्यवस्था को ठीक किया जा रहा है। सरकार की सोच है कि हिमाचल में ऐसी नर्सें तैयार हों, जो हिमाचल के स्वास्थ्य संस्थानों के अलावा विदेशों में भी बेहतर काम कर सकें। सरकार की कोशिश है कि प्रशिक्षु नर्सों को बेहतर प्रशिक्षण मिले।

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