[ad_1]

                        हिमाचल सरकार।
                                    – फोटो : अमर उजाला 
                    
प्रदेश में कारोबारी अब बिना जुर्माना राशि 31 दिसंबर 2023 तक कर जमा करा सकेंगे। राज्य सरकार ने और तीन माह सद्भावना मामले विरासत समाधान योजना 2023 की अवधि बढ़ा दी है। कारोबारियों को प्री जीएसटी मामले निपटाने के लिए सरकार ने मोहलत बढ़ाई है। सद्भावना मामले विरासत समाधान योजना 2023 को राज्य मंत्रिमंडल ने 1 मार्च 2023 को मूल्य वर्धित कर जैसे पूर्व-वस्तु और सेवा कर(जीएसटी) करों से जुड़े लगभग 50,000 मामलों को हल करने के लिए मंजूरी दी थी। जिन व्यापारियों पर ब्याज और जुर्माना हटा दिया है, वे आवश्यक निपटान राशि के साथ अब अपना कर जमा कर सकते हैं। वर्ष 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद भी कई करदाता अभी भी अपने प्री-जीएसटी मुद्दों को हल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन कारोबारियों को सरकार ने एक और मौका देते हुए कर जमा करवाने का समय बढ़ा दिया है।
[ad_2]
Source link