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हिमाचल हाईकोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने तहबाजारियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र बनाए जाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने राज्य सरकार को कहा कि वह मामले की आगामी सुनवाई के दौरान तंत्र के गठन के संबंध में अदालत को बताए। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 17 अगस्त को निर्धारित की है। लोअर बाजार शिमला के तहबाजारियों को अदालत ने फिलहाल बड़ी राहत दी है।
अदालत ने नगर निगम शिमला को आदेश दिए हैं कि वह तहबाजारियों को हटाने से पहले 30 दिन का नोटिस जारी करे। जिन तहबाजारियों को हटा दिया गया है, उन्हें भी 30 दिनों का नोटिस जारी किया जाए। अदालत ने नगर निगम को आदेश दिए हैं कि वह स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से अदालत को बताए कि कितने लोगों को नोटिस दिया गया और इन लोगों के पुनर्स्थापन में कितना समय लगेगा। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि कोई भी तहबाजारी एंबुलेंस और अग्निशमन की गाड़ियों की आवाजाही में बाधा नहीं डालेगा।
अमर उजाला की खबर पर लिया संज्ञान
बता दें कि शहर के लोअर बाजार से एक घायल महिला को आईजीएमसी ले जा रही 108 एंबुलेंस बाजार में फंस गई थी। सड़क पर सजी दुकानों के कारण यह एंबुलेंस करीब 20 मिनट तक फंसी रही। अमर उजाला में प्रकाशित इस खबर पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। इससे पहले वर्ष 2014 में प्रकाशित खबर पर हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे कि पूरे शिमला में किसी भी दुकानदार को गली के किनारों पर सामान को प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं होगी। दुकान के आगे तिरपाल लगाने नहीं दिया जाएगा। नगर निगम अधिनियम की धारा 227 में दिए प्रावधानों के तहत अतिक्रमणकारियों के लाइसेंस रद्द किए जाएं।
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