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                        हिट एंड रन को लेकर प्रदर्शन
                                    – फोटो : संवाद 
                    
विस्तार
                                
यूपी समेत पूरे देश में हिट एंड रन कानून का विरोध हो रहा है। कई संगठन इस कानून के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। यूपी के कई जिलों में मंगलवार को भी चक्का जाम और बसों-ट्रकों और ऑटो की हड़ताल देखने को मिल रही है। प्राइवेट बसों ट्रकों से लेकर सरकारी महकमें की बसें भी इसमें शामिल हैं।
क्या है हिट एंड रन का नए कानून?
केंद्र सरकार ने हिट एंड रन केस के लिए नया कानून बनाया है। इसके तहत अगर वाहन चालक की गलती से दुर्घटना में किसी की मौत हो जाती है और वाहन चालक मौके से फरार हो जाता है तो उसको 10 साल की कैद व सात लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इससे बस, ट्रक, पिकअप व टेंपो चालक प्रभावित होंगे। इसी का विरोध यूपी समेत कई राज्यों में हो रहा है। मंगलवार को निजी बस संचालकों ने भी इसके विरोध में अपनी बसों को बंद कर दिया।
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