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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सहायक जिला न्यायवादियों की अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा कि सरकार ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की है।
अदालत ने कहा कि सरकार ने एचएएस, एचपीएस और एचजेएस जैसे पदों के लिए अधिकतम और न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण अपवाद तैयार करने के बाद किया है। कुछ वकीलों ने एडीए की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 से 45 वर्ष बढ़ाए जाने की गुहार लगाई थी।
नवंबर 2021 को लोक सेवा आयोग ने सहायक जिला न्यायवादियों के 25 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर और छंटनी परीक्षा की तिथि 17 अप्रैल 2022 को निर्धारित की गई थी।
परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 35 वर्ष रखी गई थी। यचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष दलील दी थी कि एडीए का पद पहले तृतीय श्रेणी में आता था। 21 मई 2009 को जारी अधिसूचना के तहत इस पद को प्रथम श्रेणी राजपत्रित बना दिया था। प्रथम श्रेणी राजपत्रित होने के बावजूद इन पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष ही रखी गई।
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