HP High Court: हाटी समुदाय को आरक्षण देने पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस

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hp high court Notice to central and state govt on giving reservation to Hati community

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सिरमौर जिले के ट्रांसगिरि क्षेत्र में रहने वाले हाटी समुदाय को आरक्षण के प्रावधान के खिलाफ दायर एक सिविल याचिका में केंद्र और हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।

याचिका पर मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने सुनवाई की और केंद्र व हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति ने ट्रांसगिरि क्षेत्र के हाटी समुदाय को आरक्षण के प्रावधान को चुनौती दी है।

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंगोल्वेस ने इसकी नई दिल्ली से ऑनलाइन पैरवी की। उन्होंने मांग की कि हाटी समुदाय को संबंधित सूची में शामिल करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम में संशोधन करने के लिए अगस्त 2023 में राष्ट्रपति के आदेश पारित किए जाएं। इस मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर 2023 को होगी। 

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