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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- एक घंटे में इमरान खान को कोर्ट में पेश करो
इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने हुए सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था को पूर्व प्रधानमंत्री को एक घंटे के भीतर पेश करने का आदेश दिया. इसके साथ ही न्यायालय ने कहा कि एजेंसी ने अदालत परिसर में प्रवेश कर और रजिस्ट्रार की अनुमति के बिना खान को गिरफ्तार कर अदालत की अवमानना की है. प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल, न्यायमूर्ति मुहम्मद अली मजहर और न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह की तीन सदस्यीय पीठ ने यह निर्देश जारी किया.
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