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न्यायालय
– फोटो : file photo
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पूर्व मंत्री और पीडीपी नेता नईम अख्तर के खिलाफ दर्ज मामले में अभियोजन ने अदालत में आरोप तय करने पर जोर दिया। हालांकि बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताते हुए अभियोजन के दावों पर आपत्ति जताई। एंटी करप्शन श्रीनगर की विशेष अदालत ने मामले की सुनवाई अगले सप्ताह करने के निर्देश दिए।
अभियोजन के अनुसार जम्मू-कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन (जेकेपीसीसी) के प्रबंध निदेशक (एमडी) पद पर विकार मुस्तफा शोंठू की नियुक्ति नियमों के विरुद्ध की गई। इसमें नईम अख्तर समेत तीन लोगाें के खिलाफ अपराध शाखा ने वर्ष 2019 में रनबीर पेनल कोड (आरपीसी) और पीसी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।
वर्ष 2021 में मामले की चार्जशीट दायर की गई। अभियोजन ने कहा, तीनों आरोपियों के खिलाफ ट्रायल चलाने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। अभियोजन को केस साबित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। वहीं, बचाव पक्ष ने कहा, जिस नियुक्ति की बात हो रही है, उसमें कोई अनियमितता नहीं है। शोंठू ने वेतन की वही राशि निकलवाई है, जो उनके ग्रेड में मान्य थी।
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