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जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन
– फोटो : स्वयं
विस्तार
लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत एक जून को मिर्जापुर में मतदान होना है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने प्रत्येक मतदाता से अपील की है कि सशक्त सरकार के लिए सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रणाली सशक्त प्रणाली है। मताधिकार का प्रयोग कर न केवल हम अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हैं बल्कि स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान भी करते हैं। उन्होंने बताया कि जो भी युवा एक अप्रैल 24 तक 18 वर्ष की उम्र पूरी कर रहे है वे चार मई तक फार्म 6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। हालांकि अब नाम संशोधन व हटाया नहीं जा सकता।
सवाल- अगर मतदाता पहचान पत्र न हो तो वोट कैसे दें?
जवाब – जिनका भी नाम मतदान वाले दिनांक को मतदाता सूची में अंकित है और उनके पास पहचान पत्र नहीं है तो वे ऐसी 12 आईडी हैं जिसके माध्यम से मतदान कर सकते हैं। इनमें- आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों /डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र /राज्य सरकार/ लोक उपक्रम /पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों विधायकों विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।
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