Mainpuri By-Election 2022: मतदाता पहचान पत्र नहीं है फिर भी डाल सकेंगे वोट, ये हैं 12 वैकल्पिक दस्तावेज

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मैनपुरी उपचुनाव 2022

मैनपुरी उपचुनाव 2022
– फोटो : अमर उजाला

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मैनपुरी लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के तहत सोमवार को मतदान है। मतदान के लिए मतदाता को पहचान पत्र साथ लाना जरूरी है। अगर किसी मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो भी वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए 12 अन्य दस्तावेजों को भी वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में मान्यता दी है। इसे दिखाकर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। मतदान सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होगा। 
 
चुनाव के दौरान होने वाले मतदान में मतदाताओं की पहचान के लिए मतदाता पहचान पत्र जारी किया गया है। अगर किसी के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है या खो गया है तो भी उन्हें मताधिकार के प्रयोग से वंचित नहीं किया जाएगा। पहचान साबित करने के लिए मतदाता 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज भी प्रस्तुत कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने बताया कि मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेज से मतदान कर सकते हैं। 

ये हैं वैकल्पिक मतदाता पहचान पत्र 

  • आधारकार्ड
  • मनरेगा जॉब कार्ड
  • बैंक की फोटोयुक्त पासबुक
  • डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक
  • श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पैन कार्ड
  • स्मार्ट कार्ड
  • भारतीय पासपोर्ट
  • फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज
  • केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
  • सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र
  • यूनीक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड में से एक कोई दस्तावेज 

शाम छह बजे तक होगा मतदान 

लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान का समय सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक रहेगा। इस अवधि में मतदाता अपने बूथ पर जाकर वोट डाल सकता है। मतदाता बूथ पर शाम छह बजे से पहले पहुंच जाता है, तो उसे उसका नंबर आने तक समय दिया जाएगा फिर चाहे समय कितना भी हो जाएं। यानी मतदाता को मतदान केंद्र के अंदर छह बजे से पहले पहुंचना अनिवार्य है। 

विस्तार

मैनपुरी लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के तहत सोमवार को मतदान है। मतदान के लिए मतदाता को पहचान पत्र साथ लाना जरूरी है। अगर किसी मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो भी वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए 12 अन्य दस्तावेजों को भी वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में मान्यता दी है। इसे दिखाकर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। मतदान सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होगा। 

 

चुनाव के दौरान होने वाले मतदान में मतदाताओं की पहचान के लिए मतदाता पहचान पत्र जारी किया गया है। अगर किसी के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है या खो गया है तो भी उन्हें मताधिकार के प्रयोग से वंचित नहीं किया जाएगा। पहचान साबित करने के लिए मतदाता 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज भी प्रस्तुत कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने बताया कि मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेज से मतदान कर सकते हैं। 

ये हैं वैकल्पिक मतदाता पहचान पत्र 

  • आधारकार्ड
  • मनरेगा जॉब कार्ड
  • बैंक की फोटोयुक्त पासबुक
  • डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक
  • श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पैन कार्ड
  • स्मार्ट कार्ड
  • भारतीय पासपोर्ट
  • फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज
  • केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
  • सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र
  • यूनीक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड में से एक कोई दस्तावेज 



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