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सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : सोशल मीडिया
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हाईकोर्ट ने डिप्टी रेंजर को रेंजर का चार्ज दिए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से पेश पीसीसीएफ विनोद कुमार सिंघल को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। कोर्ट ने डिप्टी रेंजर को रेंज का चार्ज देने वाले डीएफओ और अन्य उच्चाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने इस मामले में एक विस्तृत शपथपत्र पेश करने के लिए भी कहा है। अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। इस दिन पीसीसीएफ को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा गया है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
वन क्षेत्राधिकारी संघ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि डिप्टी रेंजर को रेंज का चार्ज दिया जा रहा है जबकि रेंज अधिकारियों को रेंज के चार्ज से वंचित किया जा रहा है। पूर्व में हाईकोर्ट ने कहा था कि डिप्टी रेंजर को रेंज का चार्ज नहीं दिया जा सकता है और रेंज का चार्ज देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद भी वन विभाग ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया।
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