Phone Tapping Case: सीएम के ओएसडी दिल्ली तलब, पुलिस ने सातवीं बार भेजा नोटिस, बढ़ सकती हैं मुश्किलें

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ओएसडी लोकेश शर्मा

ओएसडी लोकेश शर्मा
– फोटो : Amar Ujala Digital

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सीएम गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा से इससे पहले तीन बार फोन टैपिंग के मामले में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच पूछताछ कर चुकी है। लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी तक रोक लगा रखी है। राजस्थान के कथित फोन टैपिंग मामले में सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक महीने में दूसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया है। क्राइम ब्रांच ने 7वीं बार नोटिस भेजकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई से चार दिन पहले सोमवार सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए लोकेश को दिल्ली बुलाया है। इससे सीएम के ओएसडी की मुश्किलें बढ़ने की आशंका है। शर्मा इससे पहले लंबी पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच के सामने तीन बार हाजिरी लगा चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने जनवरी में प्रार्थना पत्र पेश कर दिल्ली हाईकोर्ट से लोकेश शर्मा को मिली गिरफ्तारी से अंतरिम राहत हटाने का आग्रह किया था, लेकिन कोर्ट ने अंतरिम राहत को बरकरार रखा।

विधायकों की खरीद-फरोख्त में दर्ज है शिकायत

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। साल 2020 में पूर्व डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट गुट की बगावत के समय फोन टैपिंग वायरल हुई थी। विधायकों की खरीद-फरोख्त की ऑडियो क्लिप लोकेश शर्मा की ओर से जारी हुई थी। हाईकोर्ट ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को बरकरार रखा है। इस मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च  को होगी।

6 दिसंबर 2021 और 14 मई 2022 को दर्ज किया था बयान

इससे पहले में दिल्ली पुलिस ने फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को समन जारी कर अपना बयान दर्ज कराने के लिए 13 फरवरी को दिल्ली पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा था। लोकेश शर्मा को सीआरपीसी की धारा 41(1) के तहत नोटिस भेजा जाता है। इसके पहले लोकेश शर्मा का बयान 6 दिसंबर, 2021 और 14 मई, 2022 को दर्ज किया गया था।

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