School closed : ठंड के कारण डीएम बढ़ा रहे छुट्टी, शिक्षा विभाग के ACS केके पाठक का आदेश- बिना पूछे आदेश न दें

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Bihar News : ACS KK Pathak order to dm on school closed in bihar, kk pathak vs dm order to close school

अपर मुख्य सचिव केके पाठक (फाइल फोटो)
– फोटो : अमर उजाला

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बिहार में एक ओर ठंड को लेकर अलर्ट रहने की चेतावनी जा रही है। बच्चों और बुजुर्गों को सावधान बरतने की सलाह दी है। इसको देखते हुए 20 जनवरी यानी आज तक पटना समेत कई जिलों में स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए थे। अभिभावकों को उम्मीद थी कि ठंड को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी की अवधि बढ़ा दिए जाएं। लेकिन, ऐसा लग रहा है अब यह नहीं होगा। क्यों कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक छुट्टी से वापस आ गए हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने स्कूल बंद करने के आदेश को तुरंत वापस लेने को कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आगे से इस तरह की कोई छुट्टी या स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया जाता है तो सभी प्रमंडल आयुक्त और डीएम शिक्षा विभाग से पहले पूर्वानुमति लेंगे। 

शिक्षा विभाग की ओर से किसी तरह का पत्र प्राप्त नहीं हुआ

इस बीच नालंदा में पड़ रहे भीषण ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए स्कूलों को चौथी बार बंद करने का आदेश जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने शनिवार को दिया है। 21 जनवरी से 23 जनवरी तक एक से आठ तक के कक्षा के स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि कक्षा 9 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां पूर्व के भांति ही चलती रहेगी, जो 9:00 से 3:30 के बीच है। मिशन दक्ष तथा बोर्ड परीक्षा के संचालन हेतु किए जाने वाले विशेष कक्षाओं के संचालन इससे मुक्त हैं। इससे पूर्व 9 जनवरी, 12 जनवरी, 16 जनवरी को आदेश निकालकर प्री स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्र सहित एक से आठ तक के शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया था। छुट्टी वापस लिए जाने के मामले में जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने कहा कि उन्हें शिक्षा विभाग की ओर से किसी तरह का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। आपके माध्यम से मामले की जानकारी हुई है। पता लगाया जा रहा है।

शिक्षा विभाग की पूर्वानुमति आवश्य प्राप्त की जाए

शिक्षा विभाग की ओर से शनिवार को पत्र जारी करते हुए यह कहा गया था कि पिछले दिनों शीतलहर के चलते विभिन्न प्रमंडलों के विभिन्न जिलों में भांति-भांति के आदेश जिला प्रशासन द्वारा निर्गत किए गए हैं। इन आदेशों को देखने से यह प्रतीत होता है कि यह आदेश धारा 144 के तहत किए गए हैं। धारा 144 के तहत विद्यालय बंद किया जाना एक गंभीर और वैधानिक मामला बन जाता है। पिछले दिनों इस तरह के जो भी आदेश निकाले गए हैं। उसे वापस लिया जाए, सरकारी विद्यालयों की समय अवधि 9:00 से 5:00 बजे कर रखी गई है। इस समय अवधि को बदलने के संबंध में कोई भी आदेश निकालने के पहले शिक्षा विभाग की पूर्वानुमति आवश्य प्राप्त की जाए। 

 

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