गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में चित्रकूट जेल में बंद कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन को करीब साढ़े दस माह बाद बुधवार को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। अमानत में खयानत के दूसरे मुकदमे में उन्हें पहले ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। जल्द ही नाहिद हसन जेल से रिहा होंगे। नाहिद की जमानत की सूचना पर उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई।
कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन व उनकी माता पूर्व सांसद तबस्सुम बेगम सहित 40 लोगों के विरुद्ध फरवरी 2021 में कैराना कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने विधायक नाहिद हसन को 15 जनवरी 2022 को गिरफ्तार करके कैराना स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया था। जहां से उनको न्यायिक हिरासत में मुजफ्फरनगर जेल भेज दिया गया था।
वहीं स्थानीय कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी थी। इसके बाद विधायक की जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी गई। इसी बीच सितंबर में विधायक नाहिद हसन को प्रशासन ने चित्रकूट जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था।
बुधवार को हाईकोर्ट में विधायक नाहिद हसन की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। अधिवक्ता राशिद अली चौहान व नसीम अहमद ने विधायक नाहिद हसन की इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने की पुष्टि की है। इससे पहले अमानत में खयानत के मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली चुकी है। अब विधायक शीघ्र ही जेल से रिहा हो जाएंगे।
उधर, विधायक की जमानत होने के बाद उनके समर्थकों में खुशी का माहौल बना हुआ हैं। समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया।
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गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में चित्रकूट जेल में बंद कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन को करीब साढ़े दस माह बाद बुधवार को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। अमानत में खयानत के दूसरे मुकदमे में उन्हें पहले ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। जल्द ही नाहिद हसन जेल से रिहा होंगे। नाहिद की जमानत की सूचना पर उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई।
कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन व उनकी माता पूर्व सांसद तबस्सुम बेगम सहित 40 लोगों के विरुद्ध फरवरी 2021 में कैराना कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने विधायक नाहिद हसन को 15 जनवरी 2022 को गिरफ्तार करके कैराना स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया था। जहां से उनको न्यायिक हिरासत में मुजफ्फरनगर जेल भेज दिया गया था।
वहीं स्थानीय कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी थी। इसके बाद विधायक की जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी गई। इसी बीच सितंबर में विधायक नाहिद हसन को प्रशासन ने चित्रकूट जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था।