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नगर निगम शिमला।
– फोटो : अमर उजाला
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राजधानी में बिना अनुमति लग रहे पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स पर नगर निगम अब सख्त कार्रवाई करेगा। पहली बार इन पर जुर्माना लगाने का फैसला लिया है। प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों के बाद बुधवार को नगर निगम आयुक्त आशीष कोहली की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। हाईकोर्ट ने शहर में बिना अनुमति लग रहे पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। शहर के लोग भी इससे परेशान हैं। इससे न सिर्फ शहर की खूबसूरती दागदार हो रही है बल्कि गंदगी भी फैल रही है। बैठक में फैसला लिया कि सार्वजनिक संपत्ति पर पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स लगाने वालों पर जुर्माना किया जाएगा।
न्यूनतम जुर्माना 500 रुपये प्रति दिन रहेगा। यह वार्ड के कनिष्ठ अभियंता की जिम्ममेदारी रहेगी कि कहीं उनके वार्ड में बिना अनुमति पोस्टर और बैनर तो नहीं लग रहे। हर वार्ड में इसकी निगरानी के लिए अभियंता की अगुवाई में कमेटियां बनाने का भी फैसला लिया है। इस कमेटी में सेनेटरी इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर भी सदस्य होंगे। कमेटी बनने के बाद रोजाना वार्ड की रिपोर्ट भी तैयार होगी। इसमें बताना होगा कि चेकिंग में कितने लोगों पर कार्रवाई हुई। नगर निगम आयुक्त आशीष कोहली ने कहा कि शहर में बिना अनुमति लगे सभी पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स हटाए जाएंगे।
शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जारी
शहर में सार्वजनिक संपत्तियों पर लगने वाले पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स की शिकायत करने के लिए नगर निगम ने टोल फ्री नंबर 1916 भी जारी कर दिया है। इस पर लोग शिकायतें कर सकते हैं। निगम प्रशासन के अनुसार इस मामले में डीएसपी हेडक्वार्टर को भी नोडल अधिकारी बनाया है। लोग उन्हें भी शिकायतें कर सकते हैं। इसके अलावा नगर निगम की वेबसाइट पर भी शिकायत के लिए संपर्क नंबर दिए जा रहे हैं।
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