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सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डीईआरसी के अध्यक्ष पद पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस राजीव कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने में उपराज्यपाल (एलजी) की निष्क्रियता के खिलाफ दिल्ली सरकार की एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया।
सुनवाई की अगली तारीख 28 अप्रैल तय की गई है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) पिछले चार महीनों से अध्यक्ष के बिना काम कर रहा है। दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ को बताया कि एलजी को प्रस्ताव भेजे हुए चार महीने बीत चुके हैं। उन्होंने कहा कि एलजी यह कहकर फैसले में देरी कर रहे हैं कि नियुक्ति करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति की जरूरत है या नहीं, यह पता लगाने के लिए उन्हें कानूनी राय की आवश्यकता है।
सिंघवी ने बताया कि विद्युत अधिनियम की धारा-84 (2) के अनुसार, नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के मूल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श आवश्यक है। पीठ ने यह भी देखा कि उस प्रावधान में ‘उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश’ की अभिव्यक्ति का अर्थ उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से है जहां वह व्यक्ति न्यायाधीश थे। सीजेआई ने पिछले अध्यक्ष (जस्टिस शबिहुल हसनैन, इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश) की नियुक्ति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में पूछा तो सिंघवी ने जवाब दिया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श किया गया था।
सिंघवी ने कहा, डीईआरसी दिल्ली में है। केरल या इलाहाबाद से नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या हमें दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से पूछना होगा? सीजेआई ने कहा, दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उन नामों को कैसे जानेंगे? जिसके बाद पीठ ने इस मामले में नोटिस जारी करने का निर्णय लिया।
सिसोदिया ने 10 जनवरी को एलजी को लिखी थी चिट्ठी
दिल्ली के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल कार्यालय के साथ जारी खींचतान के बीच 10 जनवरी को सक्सेना को पत्र लिखकर डीईआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति को तत्काल मंजूरी देने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले डीईआरसी के अगले अध्यक्ष के रूप में जस्टिस (सेवानिवृत्त) राजीव श्रीवास्तव की नियुक्ति को मंजूरी दी थी।
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