तबलीगी जमात जैसी चर्चा नहीं, मगर सजा तो है: लॉकडाउन उल्लंघन केस में सजा शुरू, बिहार में लगा 2100 रुपए जुर्माना

[ad_1] औरंगाबाद कोर्ट ने दी दुकानदार को सजा। – फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर…