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                        power corporation
                                    – फोटो : अमर उजाला। 
                    
विस्तार
                                
पॉवर कॉरपोरेशन ने बड़ा फैसला लेते हुए अधिशासी अभियंताओं से बिजली चोरी के अंतिम असेसमेंट में संशोधन का अधिकार वापस ले लिया है। नई व्यवस्था के मुताबिक अब असेसमेंट में बदलाव की जिम्मेदारी निदेशक (वित्त) और निदेशक (वाणिज्य) की होगी। वहीं, राजस्व निर्धारण में संशोधन का अधिकार डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक के पास होगा। इस संबंध में कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार की ओर से आदेश जारी किया गया है।
नई व्यवस्था के लागू हो जाने से असेसमेंट बनाने के बाद उसमें कमी के खेल की शिकायत भी लगभग दूर हो जाएगी। इस निर्णय से असेसमेंट बाबू (लिपिक) को भी बड़ा झटका लगा है, उनसे अब दूसरे कार्य लिए जाएंगे। आदेश के मुताबिक अब बिजली चोरी के मामले में असेसमेंट अधिशासी अभियंता एक बार ही बनाएंगे। उपभोक्ता के चैलेंज करने पर वह इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकेंगे।
दो लाख तक के राजस्व निर्धारण का प्रकरण अधिशासी अभियंता की ओर से मुख्य अभियंता को बदलाव के लिए भेजा जाएगा। उसमें निदेशक वित्त व निदेशक वाणिज्य डिस्कॉम की सहमति से ही बदलाव किया जाएगा। दो लाख से ऊपर के राजस्व निर्धारण के मामले में संबंधित अधिशासी अभियंता कार्यालय की ओर से मुख्य अभियंता के माध्यम से प्रबंध निदेशक के स्तर पर ही कोई बदलाव किया जा सकेगा। साथ ही गलत असेसमेंट तैयार करने वाले अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।
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