UP : इलाहाबाद हाइकोर्ट ने पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की सजा पर फैसला किया सुरक्षित, गैंगस्टर से जुड़ा है मामला

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Allahabad High Court decides on the sentence of former MP Afzal Ansari, the case is related to gangster

अफजाल अंसारी। पूर्व सांसद
– फोटो : अमर उजाला।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के सांसद रहे अफजाल अंसारी की सजा के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट अब इस मामले में 24 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी। मामला गैंगस्टर एक्ट से जुड़ा हुआ है।

अफजाल अंसारी के छोटे भाई माफिया मुख्तार अंसारी को गाजीपुर जिला अदालत ने सजा सुनाई थी। अफजाल भी उसमें सह आरोपी बनाया गया था। जिला अदालत ने अफजाल को चार साल की सजा सुनाई है। अफजाल अंसारी ने गाजीपुर जिला अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर बुधवार को सुनवाई पूरी का कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया।

धोखाधड़ी के मामले में मुख्तार के दोनों बेटों को राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे उमर और अब्बास को धोखाधड़ी के मामले में राहत दी है। कोर्ट ने दोनों के खिलाफ शुरू की गई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है और यूपी सरकार से जवाब मांगा है। याची की ओर से कोर्ट को बताया कि जिस मामले में उमर और अब्बास के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है, उस दौरान दोनों नाबालिग थे। लिहाजा, दोनों बेकसूर हैं। कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए यूपी सरकार से जवाब-तलब किया है।

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