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सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : सोशल मीडिया
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लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में 7 मार्च 2017 को धमाका करने में आतंकी गौस मोहम्मद उर्फ जीएम खान को भी दोषी ठहराया है। गौस को आतंक का अंकल कहा जाता था, वह खुरासान मॉडयूल का मास्टर माइंड था। गौस वर्ष 1978 में एयरफोर्स में भर्ती हुआ था और वर्ष 1993 में कारपोरल पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। उसे गौस मोहम्मद खान उर्फ जीएम के नाम से भी जाना जाता था। वर्ष 1995 में जयपुर के एक मदरसा में टीचर बन गया और वहीं से दुबई चला गया था था। 1998 में वह दुबई से लौटने के बाद उसका दुबई आनाजाना लगा रहता था।
दो किमी की दूरी पर रहते थे सभी आतंकी
वर्ष 2017 में गौस मोहम्मद की गिरफ्तारी के बाद बेटे अब्दुल कादिर और आदिल खान ने बताया था कि गौस खान जब भी कानपुर आता था महज एक या दो दिन रुकता था। सेकेंड मैन के तौर पर आतंकी आतिफ मुज्जफर काम कर रहा था।
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