UP: बरेली में नकली देसी घी बनाने वाले पांच मिलाटवखोरों को उम्रकैद, 14 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा

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Life imprisonment to five adulterants who made spurious desi ghee in Bareilly

सांकेतिक तस्वीर

विस्तार


बरेली में नकली देसी घी बनाने के 14 साल पुराने मामले में अदालत ने बुलंदशहर के चार और बरेली के बिहारीपुर निवासी व्यापारी को दोषी ठहराया है। ऐतिहासिक फैसले में सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। 

15 अक्तूबर 2009 को सुभाषनगर थाना पुलिस ने मोहल्ला सर्वोदय नगर में बालाजी मंदिर के पास अनंत सीमेंट एंड प्लाई ट्रेडर्स की दुकान के बेसमेंट में छापा मारकर पांच लोगों को गिरफ्तार किया था। मौके पर पुलिस ने पाया कि वहां गैस की भट्ठी पर चढ़े एल्युमीनियम के ड्रम में तरल पदार्थ गर्म किया जा रहा था। फिर ड्रम से निकालकर उसे डिब्बों में भरने के बाद टचिंग मशीन से उस पर पैकिंग चिपकाई जा रही थी। फिर इन डिब्बों को कार्टन के डिब्बों में रखा जा रहा था। 

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पकड़े गए व्यक्तियों में बुलंदशहर के डिबाई निवासी महेश, योगेंद्र, लोकमन, सत्यप्रकाश के अलावा बरेली के बिहारीपुर निवासी टिन्नी उर्फ सुबोध शामिल हैं। पुलिस के अनुसार इन पांच के अलावा दो अन्य सुभाषनगर का रजनीश और नवादाशेखान का अनुपम मौके से भाग निकले। 

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