[ad_1]

सांकेतिक तस्वीर
विस्तार
बरेली में नकली देसी घी बनाने के 14 साल पुराने मामले में अदालत ने बुलंदशहर के चार और बरेली के बिहारीपुर निवासी व्यापारी को दोषी ठहराया है। ऐतिहासिक फैसले में सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
15 अक्तूबर 2009 को सुभाषनगर थाना पुलिस ने मोहल्ला सर्वोदय नगर में बालाजी मंदिर के पास अनंत सीमेंट एंड प्लाई ट्रेडर्स की दुकान के बेसमेंट में छापा मारकर पांच लोगों को गिरफ्तार किया था। मौके पर पुलिस ने पाया कि वहां गैस की भट्ठी पर चढ़े एल्युमीनियम के ड्रम में तरल पदार्थ गर्म किया जा रहा था। फिर ड्रम से निकालकर उसे डिब्बों में भरने के बाद टचिंग मशीन से उस पर पैकिंग चिपकाई जा रही थी। फिर इन डिब्बों को कार्टन के डिब्बों में रखा जा रहा था।
ये भी पढ़ें- निघासन कांड: 15 गवाही, 64 साक्ष्य… 126 पेज में गुनाह कैद; दो नाबालिग बहनों से की थी दरिंदगी… फिर हत्या
पकड़े गए व्यक्तियों में बुलंदशहर के डिबाई निवासी महेश, योगेंद्र, लोकमन, सत्यप्रकाश के अलावा बरेली के बिहारीपुर निवासी टिन्नी उर्फ सुबोध शामिल हैं। पुलिस के अनुसार इन पांच के अलावा दो अन्य सुभाषनगर का रजनीश और नवादाशेखान का अनुपम मौके से भाग निकले।
[ad_2]
Source link