UP : योगी सरकार द्वारा नवरात्रि एवं रामनवमी पर सरकारी आयोजन कराने की अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती

[ad_1]

Prayagraj News :  इलाहाबाद हाईकोर्ट

Prayagraj News : इलाहाबाद हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

यूपी में योगी सरकार द्वारा नवरात्रि और रामनवमी पर सरकारी स्तर पर आयोजन कराने के लिए जारी 10 मार्च की अधिसूचना को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सरकारी स्तर पर आयोजन कराए जाने और जिलों को एक-एक लाख रुपए दिए जाने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। जनहित याचिका में नोटिफिकेशन को रद्द किए जाने और इसे जारी करने वाले प्रमुख सचिव के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है।

हाईकोर्ट इस जनहित याचिका पर 28 मार्च को सुनवाई करेगी। आजमगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता राजीव यादव ने जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता के वकील ने इस पीआईएल को आज एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रीतिकर दिवाकर की कोर्ट में सुनवाई करने के लिए मेंशन किया। परंतु कोर्ट ने कहा कि वह इस याचिका पर 28 मार्च को सुनवाई करेगी।

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *