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इलाहाबाद हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव वित्त एवं विशेष सचिव वित्त को न्यायिक हिरासत में लिए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने कल सचिव वित्त एसएमए रिजवी तथा विशेष सचिव वित्त सरजू प्रसाद मिश्र को हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करने के चलते न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया था।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी देने पर आज हाईकोर्ट ने उन्हें रिहा करने का निर्देश दिया।रिटायर्ड जजों को सुविधा दिए जाने के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में लिए गए सचिव वित्त व विशेष सचिव वित्त पर आरोप तय करने और मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव वित्त को तलब करने के कल 19 अप्रैल के आदेश पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले में बृहस्पतिवार को जब सुनवाई के लिए मामला हाईकोर्ट के समक्ष पेश किया गया तो अपर महाधिवक्ता ने यह जानकारी कोर्ट को दी।
उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में रोक लगा दी है। इस पर कोर्ट ने आदेश की प्रति उपलब्ध कराने को कहा। कोर्ट को बताया गया कि दोनों अधिकारी न्यायिक अभिरक्षा में है, जबकि मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव वित्त कोर्ट में पेश नहीं हुए।
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