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विस्तार
विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण और आवास-विकास परिषद की ओर से नए शहरी क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इन संस्थाओं को नई टाउनशिप विकसित करने के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण और खरीद के लिए प्रदेश सरकार की ओर से 50 फीसदी राशि 20 वर्ष के लिए सीड कैपिटल (पूंजी) के रूप में दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नए शहर प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी गई है।
नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र प्राधिकरणों और आवास एवं विकास परिषद की ओर से नई सुनियोजित टाउनशिप विकसित करने की क्षमता में वृद्धि करने के लिए यह योजना लागू की गई है।
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अभिकरणों को आवंटित राशि लेकर भूमि अधिग्रहण या खरीदने की कार्रवाई करनी होगी। उन्हें न्यूनतम 25 एकड़ में नई टाउनशिप विकसित करनी होगी। इस योजना से शहरीकरण को बढ़ावा देने के साथ प्रदेश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। आवंटित राशि पर यदि कोई ब्याज मिलता है तो उसका उपयोग भी भूमि अधिग्रहण व खरीद में किया जाएगा।
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