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पूर्व सांसद हरिवंश सिंह व धनंजय सिंह (फाइल)
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
अपर सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट शरद कुमार त्रिपाठी ने छह साल पहले उपद्रव के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह व हरिवंश सिंह समेत पांच को दोषमुक्त कर दिया।
यह है मामला
खुटहन ब्लॉक पर छह नवंबर 2017 को दो पक्षों के नेताओं व उनके समर्थकों में हुए उपद्रव, फायरिंग, आगजनी को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें एक पक्ष से पूर्व मंत्री ललई यादव, पूर्व सांसद धनंजय सिंह के अलावा एमएलसी बृजेश सिंह प्रिंसू व अन्य आरोपी व दूसरे पक्ष से अपना दल से प्रतापगढ़ के पूर्व सांसद हरिवंश सिंह व उनके विधायक पुत्र रमेश सिंह व अन्य आरोपी दोष मुक्त हो गए। दोनों पक्षों के सभी गवाह कोर्ट में पक्षद्रोही घोषित किए गए। वादी व प्राथमिकी में नामित गवाह घटना से मुकर गए, जिस पर कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
पूर्व सांसद हरिवंश सिंह ने कोर्ट में दिया था ये बयान
बता दें कि अपना दल के पूर्व सांसद हरिवंश सिंह ने कोर्ट के समक्ष बयान दिया था कि पूर्व मंत्री ललई, पूर्व सांसद धनंजय सिंह, बृजेश सिंह प्रिंसू व अन्य द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के दौरान न तो उपद्रव हुआ था और न ही जानलेवा हमला किया गया था और न ही लूटपाट की घटना हुई थी। भीड़ में शामिल किसके द्वारा ईंट पत्थर चलाया गया दिखाई नहीं दिया। किसी अज्ञात ने एक टाइपशुदा प्रार्थना पत्र मुझे दिया। मैंने अपना हस्ताक्षर बनाकर थाने पर दे दिया।
उधर दूसरे पक्ष से वादी राजीव यादव निवासी पिलकिछा ने भी थाने पर दर्ज कराई गई प्राथमिकी के कथनों से पूर्ण रूप से मुकर गए। कहा कि पूर्व सांसद हरिवंश सिंह, रमेश सिंह व पांच अन्य ने न तो किसी के ऊपर जानलेवा हमला किया न गाली व धमकी दी। अन्य गवाह भी घटना से मुकर गए।
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