[ad_1]

जीएसटी
– फोटो : सोशल मीडिया(प्रतीकात्मक तस्वीर)
विस्तार
अब देश दुनिया से उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के साथ टूर ऑपरेटर मनमानी नहीं कर सकेंगे। बृहस्पतिवार को हुई कैबिनेट बैठक में अभिकर्ता/प्रचारक (सार्वजनिक सेवायानों द्वारा यात्रा करने के लिए सवारियां इकट्ठी करने एवं टिकटों की बिक्री हेतु) नियमावली 2023 पर मुहर लगा दी गई।
परिवहन विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 125 के तहत टूर ऑपरेटरों के लिए व्यवस्था की गई थी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के मोटरयान अधिनियम के तहत इसमें बदलाव किया गया है। लिहाजा, नए बदलाव अब राज्य में भी लागू कर दिए गए हैं। इसके तहत टूर ऑपरेटरों को पंजीकरण करते हुए लाइसेंस लेना होगा। इससे परिवहन विभाग को राजस्व मिलेगा।
[ad_2]
Source link