Uttarakhand: हाईकोर्ट ने दिए हर जिले में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने के निर्देश, दो हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

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नैनीताल हाईकोर्ट

नैनीताल हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला

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ऊधमसिंह नगर जिले की कोसी नदी में अवैध खनन मामले में पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने सरकार का जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूर्व में जारी दिशा निर्देश के तहत हर जिले में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने के निर्देश दिए हैं। दो सप्ताह में उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने और टास्क फोर्स में हर ग्राम सभा के प्रधान को भी शामिल करने के लिए कहा गया है।

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मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। अवैध खनन मामले में पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर फिर से जनहित याचिका दायर की गई थी।

हाईकोर्ट ने रिवर ड्रेजिंग पॉलिसी के तहत कोसी नदी में प्राइवेट लोगों को खनन के पट्टे जारी करने वाली विज्ञप्ति पर जनहित याचिका के विचाराधीन होने तक कोई कार्यवाही नहीं करने के आदेश भी दिए हैं। सुनवाई के दौरान सचिव खनन और अन्य अधिकारी भी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए। मामले की अगली सुनवाई छह अप्रैल को होगी।

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