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महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य
– फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो
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उत्तराखंड में एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए उन्हें गांव ही स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के मुताबिक न्यूनतम 25 साल से लेकर अधिकतम 45 साल तक की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री के मुताबिक योजना का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हुए उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है।
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इसके लिए अभी 50 लाख का काॅरपस फंड बनाया गया है। जिसे बढ़ाए जाने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। उत्तराखंड की मूल, स्थाई निवासी, एकल, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, अपराध एवं तेजाब पीड़ित महिलाएं मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना के लिए पात्र होंगी।
पात्र महिला की मासिक आय 6000 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा वे किसी भी संगठित सेवा, सरकारी, गैर सरकारी, सरकारी उपक्रम आदि में कार्यरत न हो। वे राजकीय, पारिवारिक पेंशन प्राप्त न करती हो। हालांकि कल्याणकारी योजनाओं से पेंशन पाने वाली विधवा, दिव्यांग आदि महिलाएं भी योजना के लिए पात्र होंगी।
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