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वाराणसी कोर्ट
– फोटो : अमर उजाला 
विस्तार
ज्ञानवापी प्रकरण में हिंदू भावना को आहत करने और शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने के मामले में दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अर्जी को पोषणीय न मानते हुए कोर्ट ने खारिज कर दिया। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नितेश कुमार सिन्हा की अदालत ने 16 जनवरी को बहस सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में सिविल वाद विचाराधीन है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने के लिए प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। नौ जनवरी 2023 को बजरडीहा, भेलूपुर के विवेक सोनी और चितईपुर के जयध्वज श्रीवास्तव की ओर से विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था।
गाली गलौज और धमकी मामले में 23 को होगी सुनवाई
गाली गलौज और धमकी मामले में जितेंद्र सिंह विसेन समेत दो के खिलाफ लंबित प्रार्थना पत्र पर शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय कुमार विश्वकर्मा की अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने अग्रिम सुनवाई के लिए 23 जनवरी की तिथि मुकर्रर की है।
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