अंकिता हत्याकांड: मुख्य आरोपी पुलकित का केस ट्रांसफर प्रार्थनापत्र कोर्ट ने किया खारिज, वजह को बताया निराधार

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Ankita murder case Accused Pulkit Arya case transfer application rejected From Pauri Court

पुलकित आर्य को ले जाती पुलिस
– फोटो : अमर उजाला

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अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के केस ट्रांसफर का प्रार्थनापत्र खारिज हो गया है। सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत ने केस ट्रांसफर के लिए आरोपी द्वारा अदालत में रखे गए सारे आधार को निराधार बताया। अदालत ने कहा मामले की सुनवाई एडीजे कोटद्वार की अदालत में कानून व न्याय प्रणाली के अनुरूप चल रही है।

मुख्य आरोपी ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटद्वार की अदालत में निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं होने की बात कहते हुए जिला कारागार चमोली के माध्यम से केस ट्रांसफर के लिए प्रार्थनापत्र दिया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटद्वार की अदालत ने मामले को सुनवाई के लिए सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत को भेज दिया था। मामले की पहली सुनवाई 16 फरवरी और दूसरी सुनवाई 26 फरवरी को हुई। दूसरी सुनवाई में पुलकित आर्य ने अदालत में अपना पक्ष रखा था।

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अभियोजन पक्ष से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार भट्ट ने प्रार्थनापत्र में दिए गए केस ट्रांसफर के तथ्य आधारहीन बताए। भट्ट ने बताया कि सत्र न्यायाधीश पौड़ी अजय चौधरी की अदालत ने अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी द्वारा केस ट्रांसफर के लिए अदालत में रखे आधारों को निराधार बताते हुए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।

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