अतीक अशरफ हत्याकांड : हत्यारोपियों ने अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए कोर्ट से मांगा समय, तय होना है आरोप

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Atiq-Ashraf murder case: The accused of murder were presented in the court, the court gave time to advocate

अतीक-अशरफ की हत्या
– फोटो : अमर उजाला

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माफिया अतीक अहमद और अशरफ के हत्यारोपी लवलेश तिवारी, सनी सिंह, और अरुण मौर्या के विरुद्ध सत्र न्यायालय में परीक्षण शुरू हो गया है। बृहस्पतिवार को दोपहर दो बजे जिला जज संतोष राय की कोर्ट में प्रतापगढ़ की जेल में बंद तीनों आरोपित जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोर्ट रूम में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट से प्रार्थना किया कि वह अपने मनपसंद का अधिवक्ता नियुक्त करना चाहते हैं, जिनके लिए उन्हें समय दिया जाए। उनकी प्रार्थना को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तिथि नियत किया।

आरोपितों के विरुद्ध एसआईटी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 13 जुलाई को आरोप पत्र दाखिल किया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार गौतम ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद मुकदमे को परीक्षण के लिए सत्र न्यायालय को सुपुर्द करने का आदेश दिया था। हत्यारोपित अरुण, लवलेश और सनी सिंह के विरुद्ध आईपीसी की धारा 302, 307, 302, 120 बी, 419, 420, 467, 468 आर्म्स एक्ट 377 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत उनके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

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