गाजीपुर से बड़ी खबर: पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक के लेनदेन पर आरबीआई ने लगाई रोक, मुकदमा दर्ज, क्या है मामला?

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RBI bans transactions of Purvanchal Co-operative Bank, case registered

पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बैंक
– फोटो : अमर उजाला

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पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के बैंक के भूतपूर्व प्रवर्तक राम बाबू शाण्डिल्य, भूतपूर्व सीईओ विवेक पांडेय, प्रबंध कमेटी, लेखा परीक्षक मेसर्स विजय के. शर्मा एंड कंपनी, बैंक प्रोपाइटर और संबंधित पार्टी और फर्म के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। इस बैंक की जनपद में छह शाखाएं हैं। यहां 30 हजार ग्राहकों का 40 करोड़ से अधिक रुपया फंसा हुआ है। ऐसे में बैंक के ग्राहक अपने पैसे को लेकर परेशान हैं। वे कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं। हालांकि पूरे प्रकरण की जानकारी होने पर भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग रिगुलेशन एक्ट 1949 की धारा-35ए एवं सहपठित धारा-56 के तहत पूर्वांचल को-आपरेटिव बैंक के सभी शाखाओं पर सभी प्रकार के जमा एवं निकासी पर रोक लगा दी गई है।

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पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक की स्थापना 1989 में हुई। जनपद में इसकी जिला मुख्यालय पर मुख्य शाखा शास्त्री नगर, कचहरी, महराजगंज, जंगीपुर, सैदपुर, शहीद नगर में शाखा है। यहां कुल करीब 30 हजार ग्राहकों का खाता है। मौजूदा समय में इन ग्राहकों का 40 करोड़ रुपये से अधिक रुपये फंसा हुआ है। इनमें 90 प्रतिशत ग्राहकों के खाते में पांच लाख रुपये है, जबकि दस प्रतिशत ग्राहकों का उससे अधिक पैसा बैंक में जमा है।

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