चुनाव की घोषणा के साथ ही रांची में आचार संहिता लागू, जुलूस व धरना-प्रदर्शन पर रोक

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लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही रांची में आचार संहिता प्रभावी हो गयी है. एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है. इसके तहत कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल, संगठन, उम्मीदवार और अभ्यर्थी राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं. इसके लिए सक्षम पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी. वहीं, लाउडस्पीकर का प्रयोग रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक वर्जित रहेगा.

  • एसडीओ ने जारी किया आदेश : सभा, जुलूस व धरना के लिए लेनी होगी अनुमति
  • लाउडस्पीकर का प्रयोग रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक वर्जित रहेगा

इन कार्यों पर भी लग गया प्रतिबंध

इसके अलावा सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति पर नारा लिखना, पोस्टर व पंपलेट्स चिपकाना, पार्टी विशेष का झंडा लगाना, सड़कों पर बैनर, होर्डिंग और तोरण द्वार लगाना प्रतिबंधित है. वहीं, चुनाव प्रक्रिया खत्म होने या 60 दिनों तक (जो भी पहले हो) धारा 144 लागू रहेगी. हालांकि शादी, बारात पार्टी, शवयात्रा, हाट बाजार, मरीजों को लेकर अस्पताल जा रहे लोगों, विद्यालय या महाविद्यालय जाने वाले विद्यार्थियों, सरकारी कर्मचारी व पुलिस बल पर यह लागू नहीं होगी.

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इन बातों का करना होगा पालन

  • बिना अनुमति के दीवार पर नारा लिखना, पोस्टर, पंपलेट्स चिपकाना, पार्टी विशेष का झंडा व होर्डिंग लगाना प्रतिबंधित है.
  • राजनैतिक दल या संगठन, उम्मीदवार व अभ्यर्थी किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी, व्हाट्सऐप, फेसबुक,ट्विटर, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर भावनाएं आहत करने से संबंधित कोई जानकारी अपलोड नहीं कर सकते हैं.
  • कोई भी राजनैतिक दल, संगठन, उम्मीदवार या अभ्यर्थी किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं कर सकेंगे.
  • मतदाताओं को डराने, धमकाने और प्रलोभन देने का प्रयास नहीं कर सकते हैं.
  • सरकारी गेस्ट हाउस या भवन का कोई भी हिस्सा राजनीतिक गतिविधि, सभा या बैठक के लिए उपयोग नहीं कर सकेंगे.
  • कोई ऐसा कार्य नहीं किया जायेगा, जिससे जाति, धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच घृणा की भावना उत्पन्न हो.
  • प्रदूषण फैलाने वाली प्रचार सामग्रियों जैसे : प्लास्टिक, पॉलिथीन से बने पोस्टर और बैनर का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार-प्रसार के लिए नहीं कर सकते हैं.
  • राजनीतिक दल, संगठन, उम्मीदवार या अभ्यर्थी लाइसेंसी हथियार, तीर-धनुष, लाठी, भाला व अन्य घातक हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगे.

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