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वाहन
– फोटो : Pixabay
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जम्मू-कश्मीर परिवहन विभाग वाहनों की ऑनरशिप ट्रांसफर प्रक्रिया को ऑनलाइन करेगा। अगले कुछ दिनों में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके बाद वाहन खरीदने और बेचने वालों को इसके लिए आरटीओ व एआरटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे।
साथ ही फिजिकली उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। ऑनलाइन ही फेशियल रिकॉग्नेशन की मदद से काम होगा। इसका सबसे ज्यादा लाभ उन लोगों को मिलेगा जो वाहन बेचने या खरीदने के लिए आरटीओ कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।
वाहन की ऑनरशिप ट्रांसफर की प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी। इससे संबंधित फार्म, शुल्क और डिजिटल साइन भी ऑनलाइन अपलोड हो सकेंगे। आमतौर पर कार या किसी अन्य वाहन की ऑनरशिप ट्रांसफर करवाने के लिए काफी परेशानी आती थी। वाहन मालिक को इस संबंधी सभी दस्तावेज कार्यालय में जाकर देने होते हैं।
कोई भी दस्तावेज कम होने से फिर चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन जल्द लोगों को ऑनलाइन सुविधा मिलेगी और वह घर बैठे ही वाहन की ऑनरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। साथ ही वाहन बेचने और खरीदने वाले की शारीरिक मौजूदगी भी जरूरी नहीं होगी।
फेशियल रिकॉग्नेशन की मदद से आधार बेस्ड वेरिफिकेशन और ओटीपी से दोनों की मौजूदगी दर्ज की जाएगी। 29 अगस्त को मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग की 16 और सेवाओं को ऑनलाइन किया था, जिसमें वाहन की ऑनरशिप ट्रांसफर की प्रक्रिया ऑनलाइन करना भी शामिल है। ब्यूरो
वाहन की ऑनरशिप अब ऑनलाइन हो रही है। लोगों को कार्यालय में आकर आवेदन नहीं करना पड़ेगा। जल्द इस व्यवस्था को शुरू करेंगे। -पंकज बगोत्रा, आरटीओ जम्मू।
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