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संपत्ति पर ताला
– फोटो : संवाद
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जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने रोशनी अधिनियम के तहत पूर्व भाजपा मंत्री व उनके भाइयों की संपत्ति सील कर दी है। एक तीन मंजिला इमारत को आठ कनाल जमीन के साथ सील किया गया है। यहां न्यू मॉडर्न इंस्टीच्यूट आफ पेरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंस प्रशिक्षण केंद्र चल रहा था। हालांकि इन दिनों सर्दियों का अवकाश चल रहा है, इसलिए इमारत खाली थी।
जानकारी के अनुसार तहसीलदार किश्तवाड़ के कार्यालय से जारी आदेश के तहत दलीप कुमार, यशवन्त सिंह, सुरजीत कुमार, बाली भगत (भाजपा-पीडीपी गठबंधन सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री) अनूप कुमार, योगी राज सभी निवासी लच्छजाना तहसील ने खसरा नं. 337, 1292, 1209, 1202, 1186 ( 8 कनाल 6 मरला) पर रोशनी अधिनियम के तहत कब्जा कर लिया था। रोशनी अधिनियम को बाद में जम्मू-कश्मीर सरकार ने रद्द कर दिया था।
इसे जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय ने भी अवैध करार दिया था। आदेश में कहा गया है कि संपत्ति खाली करने के लिए कई नोटिस दिए गए लेकिन इन्हें नजरअंदाज किया गया। आदेश के आधार पर जमीन सहित 3 मंजिला परिसर को सील करने के लिए राजस्व टीम को नियुक्त किया गया था। इस जमीन का मामला किश्तवाड़ कोर्ट में भी चल रहा है।
70 साल से जमीन परिवार के पास, जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट जाएंगे: योगी राज
भाजपा नेता बाली भगत के भाई योगी राज भगत ने कहा कि 70 साल से यह भूमि उनके परिवार के पास है। इस जमीन का किसी कारण रोशनी अधिनियम के तहत इंतकाल हो गया। लोगों को पता है कि यह भूमि कब से उनके पास है। इतनी ही नहीं इसके अलावा भी भूमि है। उनका आरोप है कि जिला प्रशासन जिद कर रहा है लेकिन कोर्ट में मामला चल रहा है। जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटाएंगे।
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