जम्मू-कश्मीर: श्रीनगर में तेजधार हथियारों की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध, चाकूबाजी की घटनाओं के बाद फैसला

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Jammu Kashmir: Ban sale and purchase of sharp weapons in Srinagar, decision after incidents of stabbing

जम्मू-कश्मीर पुलिस
– फोटो : PTI (File Photo)

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श्रीनगर के कई इलाकों में चाकूबाजी की घटनाओं के बाद अधिकारियों ने शुक्रवार को जिले भर में सार्वजनिक स्थानों पर तेजधार वाले हथियारों की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। आदेश में कहा गया है कि यह कदम श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के बाद उठाया गया है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान श्रीनगर में चाकूबाजी और तेजधार वाले हथियारों से हमले की कई घटनाएं हुई हैं।

इसमें कहा गया है कि 3 महीनों के दौरान कमरवारी, बेमिना, क्रालपोरा, बटमालू, नौहट्टा, कोठीबाग और रामबाग में घटनाएं देखी गईं। आदेश में लिखा है कि घरेलू, कृषि, वैज्ञानिक और औद्योगिक उद्देश्यों के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए ऐसे तेजधार वाले हथियारों का कब्ज़ा जिनका ब्लेड 9 इंच से अधिक लंबा है या जिनका ब्लेड 2 इंच से अधिक चौड़ा है, शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत एक संज्ञेय अपराध है।

आदेश में लिखा है, कोई भी व्यक्ति जिसके पास तेजधार वाले हथियार हैं, उसे अगले 72 घंटों के भीतर निकटतम पुलिस स्टेशन में जमा करना होगा। इसके बाद कार्रवाई शुरू की जाएगी।

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