ज्ञानवापी पर सुप्रीम फैसला: शिवलिंगनुमा आकृति का वैज्ञानिक सर्वें नहीं होगा, हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

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Supreme Court's big decision on Gyanvapi: ban on scientific survey of Shivalinga figure

ज्ञानवापी परिसर
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार

ज्ञानवापी के दो मामलों पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। पहला मामला परिसर में मिले शिवलिंगनुमा आकृति की साइंटिफिक सर्वे और कॉर्बन डेटिंग को लेकर था जिस पर हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मामले पर और बारीकी से जांच करनी होगी।

बता दें कि,  हाईकोर्ट के कॉर्बन डेटिंग कराए जाने के फैसले पर मुस्लिम पक्ष ने नाराजगी जताई थी। 

मुस्लिम पक्ष ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी जिस पर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में मिली शिवलिंग जैसी आकृति की उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग व वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। 

यह भी पढ़ें- Gyanvapi Case: दो मामलों पर सुनवाई आज, शिवलिंगनुमा आकृति के वैज्ञानिक सर्वेक्षण को मुस्लिम पक्ष की चुनौती

वहीं ज्ञानवापी से जुड़े 7 मामलों की एक साथ सुनवाई किये जाने के मामले में अंजुमन इंतजामिया द्वारा आपत्ति दाखिल करने हेतु और समय मांगे जाने पर जिला जज की अदालत ने 22 जून की तारीख नियत कर दी।  

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