तीन दिन दिल्ली बनेगी छावनी: कहां से कैसे निकलें यात्री, पूरी जानकारी देगा ये एप; मिलेगा पल-पल का अपडेट

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पुलिस की एडवाइजरी से जुड़ी प्रमुख बातें
– दिल्ली से गुजरने वाले वाहनों को प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। ऐसे वाहनों को ईस्टर्न एवं वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और अन्य वैकल्पिक मार्गों पर अनिवार्य रूप से मोड़ा जाएगा।

– सभी तरह के माल वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा आपूर्ति आदि ले जाने वाले मालवाहक वाहनों को वैध ‘नो एंट्री परमिशन’ के साथ दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी।

– अंतरराज्यीय बसों को भी दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। मगर दिल्ली में रिंग रोड से आगे नहीं जा सकेंगी।

– दिल्ली में पहले से मौजूद बसें, रिंग रोड और उससे आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर के चल सकेंगी। इन बसों को दिल्ली से बाहर निकलने की अनुमति होगी।

– दिल्ली में पहले से मौजूद सभी प्रकार के वाणिज्यिक वाहनों और बसों सहित सामान्य यातायात को रिंग रोड और रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर जाने की अनुमति दी जाएगी ।

– ऑटो और टैक्सियों को नई दिल्ली जिले के बाहर सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, नई दिल्ली जिले के स्थानीय निवासियों और नई दिल्ली जिले की सीमा के अंदर स्थित होटलों में, वैध बुकिंग वाले पर्यटकों को ले जाने वाली टैक्सियों को नई दिल्ली जिले की सीमा के चलने की अनुमति दी जाएगी।

– हवाई अड्डे, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों तक यात्रियों की आवाजाही की अनुमति रहेगी। हालाँकि, ऐसे यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे सुझाए गए वैकल्पिक मार्गों को ही चुनें और अपनी यात्रा के लिए पर्याप्त समय से चलें।

– नई दिल्ली जिले में प्रवेश करने वाले यातायात की आवाजाही को नियंत्रित किया जाएगा।

– स्थानीय निवासियों और अधिकृत वाहनों को नई दिल्ली जिले के भीतर आने–जाने के लिए सुविधा प्रदत्त की जाएगी। नई दिल्ली जिले में होटलों, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए हाउसकीपिंग, खानपान, अपशिष्ट प्रबंधन आदि से जुड़े वाहनों को सत्यापन के बाद प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। स्थानीय निवासियों, अधिकृत वाहनों और उपरोक्त आवश्यक सेवा प्रदाताओं को अपनी पहचान साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज साथ में रखने होंगे।

– मालवाहक वाहनों और बसों को छोड़कर सामान्य यातायात को रजोकरी सीमा से दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा, इस यातायात को अनिवार्य रूप से एनएच–48 से राव तुला राम मार्ग–ओलोफ पाल्मे मार्ग पर परावर्तित किया जाएगा। एनएच– 48 पर धौला कुआं की ओर किसी भी वाहन की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी।

– 7 और 8 सितंबर की मध्यरात्रि को 12 बजे से 10 को 12 बजे तक सभी प्रकार के माल वाहन, वाणिज्यिक वाहन, अंतरराज्यीय बसें और स्थानीय सिटी बसें जैसे डीटीसी बसें और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम बसों को मथुरा रोड (आश्रम चौक से आगे) भैरों रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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