दिल्ली दंगा: ‘आप’ के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप तय, 10 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

[ad_1]

ताहिर हुसैन

ताहिर हुसैन
– फोटो : अमर उजाला

अदालत ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। तीन नवंबर को अदालत ने 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज धन-शोधन मामले में हुसैन के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश पारित किया था।

पीएमएलए की धारा चार के तहत दंडनीय मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध के लिए आरोपी ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप लगाया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के पूछने पर आरोपी ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए मुकदमे का सामना करने का तर्क रखा। अदालत ने अभियोजन पक्ष को गवाहों को पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 10 फरवरी तय कर दी।

अदालत ने पहले कहा था कि आरोप तय करने के लिए प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड में पर्याप्त सामग्री है, जो हुसैन के खिलाफ गंभीर संदेह पैदा करती है। अदालत ने कहा था कि यह स्पष्ट है कि ताहिर व अन्य ने दंगों के दौरान कई स्त्रोत से मिले धन का प्रयोग किया ताकि दंगों को अंजाम दिया जा सके।

विस्तार

अदालत ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। तीन नवंबर को अदालत ने 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज धन-शोधन मामले में हुसैन के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश पारित किया था।

पीएमएलए की धारा चार के तहत दंडनीय मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध के लिए आरोपी ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप लगाया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के पूछने पर आरोपी ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए मुकदमे का सामना करने का तर्क रखा। अदालत ने अभियोजन पक्ष को गवाहों को पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 10 फरवरी तय कर दी।



[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *