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दिल्ली शराब नीति घोटाला: गोरंटला की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। अदालत ने दिल्ली शराब की कथित धोखाधड़ी मामले में हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तार किए गए सिकंदर के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू गोरेंटला की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला एक मार्च को सुनाएंगे।
हाल ही में राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को राउटर में बुच्ची बाबू गोरेंटला से पूछताछ करने की अनुमति दी थी। आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे पूछताछ और बयान दर्ज करने की अनुमति के लिए ईडी ने आवेदन दिया था। सीबीआई ने 8 फरवरी को बुच्ची बाबू को दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया था। दिल्ली आबकारी नीति तैयार कर लागू करने, लाभार्थियों को गलत लाभ पहुंचाने समेत अन्य आरोप लगाए गए थे।
हाल ही में ईडी ने अपने आरोपपत्र में कहा है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की अब तक की जांच से पता चला है कि, दिल्ली आबकारी पॉलिसी, 2021-22 को आम आदमी पार्टी (आप) के शीर्ष नेतृत्व द्वारा लगातार लाभ उठाने के लिए बनाया गया था।
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