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पौधा लगाते हुए (सांकेतिक तस्वीर)
– फोटो : अमर उजाला
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने मारपीट के मामले में दोनों पक्षों को अपने क्षेत्र में 200-200 पौधे लगाने का आदेश दिया है, ताकि उनके बीच की नकारात्मकता को समाप्त किया जा सके। इस शर्त के साथ अदालत ने दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी है।
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