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दिल्ली हाईकोर्ट ( फाइल फोटो)
– फोटो : अमर उजाला
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने राज्य थिंक टैंक डीडीसीडी की उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और उनके कार्यालय को सील करने की चुनौती याचिका पर उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने एलजी, दिल्ली सरकार के निदेशक (योजना), सिविल लाइंस के एसडीएम और डीडीसीडी के अध्यक्ष को याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अदालत ने मामले की सुनवाई 13 दिसंबर तय की है। शाह ने दिल्ली सरकार के निदेशक (योजना) द्वारा जारी 17 नवंबर के आदेश को चुनौती दी है जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के संवाद और विकास आयोग (डीडीसीडी) के उपाध्यक्ष के पद से हटाने के लिए एलजी के अनुरोध पर अमल करने के लिए कहा है।
इस आदेश के तहत उसे अपने कार्यालय स्थान का उपयोग करने से रोकने और उसे प्रदान कर्मचारियों और सुविधाओं को वापस ले लिया गया है। अपनी याचिका में शाह ने कहा कि उनके खिलाफ पारित आदेश शक्ति और प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है, यह वैध, दुर्भावनापूर्ण और अधिकार क्षेत्र में स्पष्ट रूप से कमी है। डीडीसीडी कार्यालयों को 17 नवंबर की रात को राजनीतिक लाभ के लिए शाह द्वारा दुरुपयोग को रोकने के लिए सील कर दिया गया था। सीलिंग की कवायद दिल्ली सरकार के योजना विभाग द्वारा की गई है।
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