देहरादून: मृतक आश्रित कार्मिक को दुर्गम में पहली तैनाती से मिली छूट, इन्हें भी अनिवार्य तबादले से मिली राहत

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मीटिंग ( प्रतीकात्मक)

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– फोटो : अमर उजाला

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मृतक आश्रित कोटे से नियुक्त कर्मचारी को पहली तैनाती दुर्गम में नहीं दी जाएगी। शासन ने तबादला अधिनियम में यह छूट प्रदान की है। इस संबंध में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। तबादला सत्र 2022-23 के लिए यह निर्णय लिया गया है।

बता दें कि तबादला अधिनियम की धारा 27 के तहत गठित मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने ये दोनों छूट प्रदान करने की सिफारिश की थी। अब इस संबंध में सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने आदेश जारी कर दिया है।
इस मुताबिक, मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त होने वाले कर्मचारी को तबादला एक्ट की धारा 18(1) से छूट प्रदान की गई है।

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अब तैनाती आदेश से पूर्व मृतक आश्रित से पांच स्थानों के विकल्प मांगे जाएंगे और यथासंभव इनमें से किसी एक स्थान पर उसे तैनाती दी जाएगी। इसी तरह विधवा या विधुर कर्मचारी को भी उनके द्वारा दिए गए पांच विकल्पों में से किसी एक स्थान पर तैनाती मिलेगी। 

विस्तार

मृतक आश्रित कोटे से नियुक्त कर्मचारी को पहली तैनाती दुर्गम में नहीं दी जाएगी। शासन ने तबादला अधिनियम में यह छूट प्रदान की है। इस संबंध में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। तबादला सत्र 2022-23 के लिए यह निर्णय लिया गया है।

बता दें कि तबादला अधिनियम की धारा 27 के तहत गठित मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने ये दोनों छूट प्रदान करने की सिफारिश की थी। अब इस संबंध में सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने आदेश जारी कर दिया है।

इस मुताबिक, मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त होने वाले कर्मचारी को तबादला एक्ट की धारा 18(1) से छूट प्रदान की गई है।

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अब तैनाती आदेश से पूर्व मृतक आश्रित से पांच स्थानों के विकल्प मांगे जाएंगे और यथासंभव इनमें से किसी एक स्थान पर उसे तैनाती दी जाएगी। इसी तरह विधवा या विधुर कर्मचारी को भी उनके द्वारा दिए गए पांच विकल्पों में से किसी एक स्थान पर तैनाती मिलेगी। 



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