धनबाद में पति की हत्या मामले में पत्नी दोषी करार, 19 मार्च को अदालत सुनाएगी सजा

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धनबाद: शराबी पति की तलवार से काटकर हत्या करने के बाद पत्नी ने अलग-अलग कुएं में शव के टुकड़ों को फेंक दिया था. इस मामले में धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने दलदली राजगंज निवासी मालती देवी को दोषी करार दिया है. अभियोजन का संचालन सहायक लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 19 मार्च 2024 की तारीख निर्धारित की है.

क्या है मामला
मालती देवी ने अपने पति चंद्रकांत टुडू की हत्या 25 अगस्त 2020 को तलवार से कई टुकड़ों में काट कर कर दी थी. हत्या से पहले मालती ने चंद्रकांत को शराब पिलाया. कमरे में बंद कर उसे कई टुकड़ों में काट दिया. हत्या के बाद रात 12 बजे पति के सिर को स्कूटी में रखा, धड़ व पैर को टोकड़ी मे रखकर अलग अलग कुएं में फेंक दिया. रात में ही घर को पानी से धोकर साफ कर दिया. दूसरे दिन स्कूटी में रखे पति के सिर को तिलाटांड़ पहाड़ी तेतुलमारी की झांड़ी में ले जाकर फेंक दिया. अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी. छह सितंबर 2020 को कांड के अनुसंधानकर्ता ने जब मालती देवी के मोबाइल फोन का सीडीआर निकाला, तो पता चला कि मालती देवी चंदन चौहान, महेंद्र चौहान और सुभाष कुमार गोप के साथ घटना से पहले और घटना के बाद भी लगातार संपर्क में थी. पुलिस ने इन तीनों को पकड़ा, तो तीनों ने हत्या से पर्दा उठा दिया. बताया कि मालती देवी ने ही उसकी हत्या की है.

मालती देवी ने स्वीकार किया था दोष
पुलिस को दिये बयान में मालती ने भी अपना दोष स्वीकार किया था. मालती की निशानदेही पर ही पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किये गये तलवार, टोकरी, स्कूटी, मृतक के कपड़े चप्पल को बरामद किया था. घटना की प्राथमिकी मृतक चंद्रकांत टुडू के बड़े भाई विनोद टुडू की शिकायत पर 28 अगस्त 2020 को दर्ज की गयी थी. राजगंज थाने में दर्ज प्राथमिकी थाना कांड संख्या 37/20 के मुताबिक विनोद का भाई चंद्रकांत( मृतक) 25 अगस्त 2020 को घर से चला गया था. उसके बाद उसका पता नहीं चल रहा था. 28 अगस्त 2020 को गांव के लोगों से उसे सूचना मिली कि दलदली बढ़ई टोला धान खेत के कुआं में एक कटा हुआ शव पड़ा हुआ है. जब वह गया तो देखा कि वह शव उसके भाई का था. इसे कई टुकड़ों में काटकर फेंक दिया गया था. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 30 नवंबर 2020 को मालती देवी के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. इस दौरान अभियोजन ने कुल 12 गवाहों का मुख्य परीक्षण कराया था.

मटकुरिया गोलीकांड में अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश
इधर, मटकुरिया गोलीकांड की सुनवाई शुक्रवार को एमपी एमएलए के लिए गठित विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार अदालत में हुई. अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक समित प्रकाश ने गवाह पेश करने के लिए समय की याचना की. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश देते हुए साक्ष्य के लिए अगली तारीख 28 मार्च 2024 निर्धारित कर दी है.

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