धोखाधड़ी में फंसे आगरा के डीआईओएस: कोर्ट के आदेश पर जिला विद्यालय निरीक्षक सहित 12 के खिलाफ मुकदमा

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Agra DIOS trapped in fraud case against 12 including district school inspector on court order

एफआईआर की प्रतीकात्मक तस्वीर
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगरा के थाना शाहगंज में जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार सहित 12 नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करना, मारपीट, गालीगलौज और जान से मारने की धमकी का आरोप है। मुकदमा कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि साक्ष्य संकलन के बाद कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के संरक्षक एवं शिक्षक नेता ओमप्रकाश के मुताबिक, प्रबंधतंत्र में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत मंडलायुक्त से की थी। वह (ओमप्रकाश) साकेत इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य भी हैं। मंडलायुक्त ने ज्ञापन का संज्ञान लिया। अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दो सदस्यीय कमेटी बनाई। मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक सदस्य हैं।

तीन फरवरी 2023 को अपर जिलाधिकारी के यहां प्रथम सुनवाई हो गई। इसमें जांच समिति के सदस्य भी उपस्थित थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सुनवाई के दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार कई बार क्रोधित हुए। कागज भी फेंक दिए। आठ फरवरी को वह शिक्षा भवन साक्ष्यों की फाइल देेने गए। तब उनके साथ मारपीट की गई। वह थाने पर आए। मगर, सुनवाई नहीं हुई।

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कोर्ट की ली शरण 

उन्होंने अपना खुद ही मेडिकल कराया। पुलिस से शिकायत करने पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इस पर कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने मुकदमे के आदेश किए। पुलिस ने विधिक राय के बाद मुकदमा दर्ज किया है। थाना शाहगंज के प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र सिंह ने बताया कि साक्ष्य संकलन के बाद कार्रवाई की जाएगी।

ये हैं नामजद

मुकदमे में जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार के अलावा सह जिला विद्यालय निरीक्षक पीके मौर्या, अजय चौधरी उर्फ अजयपाल सिंह, अतुल, योगेश कुमार, सुशील लवानिया, पुनीत रायजादा, अंशुल तोमर, अजीत सिंह, कपिल, तेज प्रकाश, सतेंद्र कुमार और एक अज्ञात आरोपी हैं।

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