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घोटाला
– फोटो : सांकेतिक
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हाथरस जनपद की नगर पंचायत मेंडू के अधिशासी अधिकारी नरेश सिंह को 40.55 लाख रुपये के भुगतान में अनियमितता बरते जाने के मामले में शासन ने निलंबित कर दिया है। शासन के विशेष सचिव धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने नगर निकाय के निदेशक को ईओ के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश जारी किए हैं। भुगतान किए गए धन की समानुपातिक वसूली करने के निर्देश दिए हैं। इस प्रकरण में पूर्व नगर पंचायत मेंडू अध्यक्ष मनोहर सिंह आर्य को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया गया है।
उल्लेखनीय है कि 23 दिसंबर 2022 को नगर पंचायत मेंडू के तत्कालीन अध्यक्ष मनोहर सिंह आर्य को अध्यक्ष पद के वित्तीय व प्रशासनिक शक्तियों से विरत कर दिया गया था। इसके बाद भी 2 जनवरी 2023 से 6 जनवरी 2023 के मध्य 40.55 लाख की धनराशि का मनोहर सिंह आर्य व ईओ नरेश सिंह द्वारा भुगतान कर दिया गया। मामला संज्ञान में आने पर जिला प्रशासन द्वारा इसकी जांच अपर जिलाधिकारी न्यायिक व वरिष्ठ कोषाधिकारी से कराई गई। जांच में जांच कमेटी ने ईओ नरेश सिंह व तत्कालीन अध्यक्ष मनोहर सिंह आर्य को वित्तीय अनियमितता का दोषी पाया। प्रशासन द्वारा इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई।
विशेष सचिव धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने निदेशक नगर निकाय निदेशालय को ईओ नरेश सिंह को गंभीर वित्तीय अनियमितता का दोषी मानते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने, भुगतान की गई धनराशि को समानुपातिक रूप से वसूली करने और ईओ के भ्रष्ट आचरण के लिए आईपीसी की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। पूर्व नगर पंचायत मेंडू अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण तलब किया है।
शासन स्तर से ईओ नगर पंचायत मेंडू के निलंबन व वसूली संबंधी आदेश प्राप्त हुआ है। उक्त मामले में विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। -अर्चना वर्मा, डीएम, हाथरस
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