नरेंद्र गिरि मौत मामला : आनंद गिरि की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, हाईकोर्ट का आदेश बरकरार

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सार

पीठ ने कहा, हमने याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील और प्रतिवादी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की दलीलें सुनीं और याचिका के दस्तावेज और आदेश का अवलोकन किया। हमें इस पर स्तर पर उस आदेश में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं दिखता।

prayagraj news : महंत नरेंद्र गिरि और आनंद गिरि।

prayagraj news : महंत नरेंद्र गिरि और आनंद गिरि।
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार आनंद गिरि की जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एहसान अमानुल्ला की पीठ ने इलाहबाद हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रखते हुए कहा कि फिलहाल इस स्तर पर उस आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।

पीठ ने कहा, हमने याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील और प्रतिवादी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की दलीलें सुनीं और याचिका के दस्तावेज और आदेश का अवलोकन किया। हमें इस पर स्तर पर उस आदेश में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं दिखता।

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