नहीं चला दांव…भुगतनी पड़ेगी सजा: मां-बेटी कोर्ट में बयान से पलटी, फिर भी अपहरणकर्ता को नहीं बचा सकीं

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the mother and daughter turned hostile in the court, yet could not save the kidnapper, Know the matter

सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार


कानपुर में शादी का झांसा देकर किशोरी को भगा ले जाने वाले को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुरेंद्र पाल सिंह ने पांच साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दो साल से जेल में बंद आरोपी को सजा से बचाने के लिए पीडि़ता और उसकी मां ने कोर्ट में बयान पलट दिए थे, लेकिन अभियुक्त के पास से किशोरी की बरामदगी के आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी मानकर सजा सुना दी।

काकादेव थानान्तर्गत अंबेडकर नगर निवासी सूरज 30 अक्टूबर 2020 को मोहल्ले की रहने वाली किशोरी को शादी का झांसा देकर भगा ले गया था। खोजबीन के बाद किशोरी की मां ने सूरज के खिलाफ 7 नवंबर को काकादेव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 6 मार्च 2021 को पुलिस ने सूरज के साथ किशोरी को बरामद किया था। तभी से सूरज जेल में बंद है। 15 दिन में ही पुलिस ने चार्जशीट भी कोर्ट भेज दी थी।

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