प्रयागराज : अवमानना मामले में गोरखपुर विवि कुलपति के खिलाफ जमानती वारंट

[ad_1]

अदालत

अदालत
– फोटो : file

ख़बर सुनें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में गोरखपुर विवि के कुलपति प्रो.राजेश सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने गोरखपुर के मुख्य न्यायिक अधिकारी को निर्देश दिया है कि वह जमानती वारंट के मामले में कार्रवाई पूरी करें। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने डॉ.जवाहर लाल उपाध्याय की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर दिया है।

मामले में कुलपति प्रतिवादी हैं। कोर्ट ने उन्हें अपने 11 नवंबर के आदेश में पेश होने केलिए कहा था लेकिन वह सुनवाई केदौरान पेश नहीं हुए तो कोर्ट ने जमानती वारंट जारी करते हुए मजिस्ट्रेट के जरिये उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 23 दिसंबर की तिथि तय की है।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में गोरखपुर विवि के कुलपति प्रो.राजेश सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने गोरखपुर के मुख्य न्यायिक अधिकारी को निर्देश दिया है कि वह जमानती वारंट के मामले में कार्रवाई पूरी करें। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने डॉ.जवाहर लाल उपाध्याय की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर दिया है।

मामले में कुलपति प्रतिवादी हैं। कोर्ट ने उन्हें अपने 11 नवंबर के आदेश में पेश होने केलिए कहा था लेकिन वह सुनवाई केदौरान पेश नहीं हुए तो कोर्ट ने जमानती वारंट जारी करते हुए मजिस्ट्रेट के जरिये उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 23 दिसंबर की तिथि तय की है।



[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *