बॉम्बे हाईकोर्ट: एल्गर परिषद-माओवादी संबंध मामले में आरोपी महेश राउत को मिली जमानत, अदालत ने कही यह बात

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Bombay High Court has granted bail to Mahesh Raut, accused in the Elgar Parishad Maoist links case

बॉम्बे हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
– फोटो : पीटीआई

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बॉम्बे हाईकोर्ट में गुरुवार को एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले पर सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने आरोपी महेश राउत को जमानत दे दी है। पीठ ने कहा, वह एनआईए की इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ है कि राउत ने प्रतिबंधित संगठन में लोगों को भर्ती करने का अपराध किया है। जिन लोगों पर संगठन में भर्ती होने या शामिल होने का आरोप है,उनमें से किसी का भी कोई सबूत नहीं है। 

सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि राउत सीपीआई (माओवादी) का सदस्य था।

पीठ ने कहा, राउत पांच साल से अधिक समय से प्री-ट्रायल कैद में थे और उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके साथ ही पीठ ने राउत को जमानत के तौर पर एक लाख रुपये की जमानत राशि भरने का निर्देश दिया। साथ ही कहा, राउत मुंबई  छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं, यदि वे बाहर यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें विशेष एनआईए अदालत से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

राउत ने जमानत की मांग करते हुए 2022 में उच्च न्यायालय का रुख किया था। राउत ने विशेष एनआईए अदालत द्वारा उन्हें जमानत न देने के आदेश को चुनौती दी थी। राउत ने अपनी याचिका में कहा था कि उनकी हिरासत अनुचित थी।






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